तीसरी संतान होने पर प्रतीतनगर ग्राम प्रधान सस्पेंड, लगे हैं ये आरोप
देहरादून जिले के प्रतीतनगर के ग्राम प्रधान को तीन संतान मामले में सस्पेंड पर दिया गया है। ग्राम प्रधान प्रतीतनगर को तीन संतान मामले में दोषी पाया गया है। इसके साथ ही जांच के दौरान उनसे पूछे गए प्रश्नों का वो सही से जवाब नहीं दे पाए। उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे।
मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीतनगर निवासी बबीता कमल कुमार ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव पंचायती राज और जिलाधिकारी 11 अप्रैल 2023 को शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया था कि ग्राम प्रधान प्रतीतनगर अनिल कुमार पिवाल की तीन बच्चे हैं। उन्होंने साल 2019 में हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग के समक्ष झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही उन पर आरोप है कि चुनाव के दौरान अनिल कुमार के दो बच्चे थे। जबकि उन्होंने शपथ पत्र में एक ही संतान होने का जिक्र किया था।
प्रधान बनने के बाद हुई तीसरी संतान
अनिल कुमार पिवाल के ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद 10 मार्च 2022 को तीसरी संतान हुई है। जबकि उत्तराखंड पंचायत राज नियम के मुताबिक तीसरी संतान होने के बाद कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान पद पर आसीन नहीं रह सकता है। इस शिकायत के बाद पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में जाच के लिए एक टीम का गठन किया गया और मामले की जांच की गई। जांच पूरी हो गई है और जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम प्रधान को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। जिसके बाद उस पर ये कार्रवाई की गई है
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