अब ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार लगाएगी टैक्स, धामी कैबिनेट के फैसले पढ़ें यहां
धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ कैबिनेट में मलिन बस्तियों के लिए एक बार फिर अध्यादेश लाने को मंजूरी मिल गई है। तीन सालों के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
उत्तराखंड में अब ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने की तैयारी है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार टैक्स लगाएगी। इसके साथ ही इसके लिए सरकार एसओपी भी बनाएगी। बता दें कि सरफेस वाटर में शुल्क की व्यवस्था पूर्व में ही थी। लेकिन अब गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू होंगी। ये दरें एक दिसम्बर को लागू होंगी।
कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले
पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए अब नया कदम उठाया जाएगा। अब पशुपालन विभाग के तहत ITBP के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मच्छी उपलब्ध कराया जाएगा। इस से 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा और 10 हजार भेड़-बकरी पालकों को रोजगार मिलेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ मिलेगा।
सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि एक रुपए की लीज पर दिए जाने पर मुहर लगी। 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाए गए हैं। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने और खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव
सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के लिए और वीरांगना के लिए रोडवेज बजट के व्यवस्था की जाएगी। सौनिक कल्याण विभाग की जगह रोडवेज बजट की व्यवस्था करेगा। इसके साथ ही शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। साल 2007 पहले जो लोग छोटे है उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की तमाम संवर्गों को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है।खाद्य संस्करण एवं औषधि प्रशासन में एक अप औषधि नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। यूके स्पाइस में 17 पद सृजित किए जाने को भी मंजूरी मिली है। लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है।
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