धामी सरकार का खनन के लिए नया आदेश कोर्ट के आदेश तक यह व्यवस्था रहेगी लागू
देहरादून skt. com
उत्तराखंड शासन के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह ने पत्र जारी करते हुए उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित आरक्षित वन क्षेत्र की नदियों कमशः गौला, कोसी एवं नन्धौर कैलाश नदियों में उपखनिज चुगान एवं निकासी के सम्बन्ध में निर्देश देते हुए कहा कि उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु०क्षे०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी के पत्र दिनांक 22.12.2023 एवं जिला खनन समिति, नैनीताल की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 23.12.2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित जिलाधिकारी, नैनीताल के पन्त्र संख्या-44/30-जी.सी./2023, दिनांक 23.12.2023 में उल्लिखित मैनुअल निकासी से उत्पन्न हो रही व्यवहारिक समस्या के संदर्भ में शासन के पूर्व संदर्भित पत्र संख्या 3048/VII-A-1/2023-11 ख/2010, दिनांक 18.12.2023 में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजस्व एवं जनहित में गौला, कोसी एवं नंधौर-कैलाश नदियों में आर०बी०एम० एवं बोल्डर की इलैक्ट्रॉनिक/कम्प्यूट्रीकृत निकासी के सम्बन्ध में मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के कम में तत्कालतत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मैनुअल निकासी के आधार पर भी उपखनिज की निकासी का कार्य सुचारू रूप से संचालित रखने का कष्ट करें, ताकि उक्त नदियों में खनन कार्य के बाधित न होने से राजस्व हानि से बचा जा सके
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