यहाँ रेप के आरोपी कांग्रेस नेता को बड़ी राहत

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नैनीताल एसकेटी डॉट कॉम

युवक महिला कांग्रेस की नेत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपों को चुने गए कांग्रेस के नेता तरुण शाह को हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है.

एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण शाह को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तरुण शाह पर महिला द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं,

जो आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत नहीं आते हैं। पीड़िता ने ये आरोप 2018 में लगाए थे। चार साल बीत जाने के बाद अब उनके खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है, जो गलत है। दोनों शादीशुदा है। उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। मामले के अनुसार 2013-2014 में एनएसयूआई नैनीताल के जिलाध्यक्ष रह चुके तरुण शाह के खिलाफ एक महिला ने मुखानी थाने में तहरीर दी थी।

तहरीर में महिला ने आरोप लगाया था कि तरुण शाह ने 2018 में उससे अवैध संबंध बनाए। उसके पति की बीमारी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वह उसके घर आकर अवैध संबंध बनाता था। लोक-लाज का हवाला देकर उसे चुप कराता रहा और बार-बार धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। 2019 में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला के अनुसार वह बच्चा भी तरुण शाह का है।