High Court ने इस जिलाधिकारी को भेजा नोटिस, जानिए क्या है मामला!

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high court sent notice to dehradun district magistrate
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नैनीतालः उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) समेत तीन निगमों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) से बात करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जनहहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को देहरादून के जिलाधिकारी…

नैनीतालः उच्च न्यायालय ने देहरादून के जिलाधिकारी को उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) समेत तीन निगमों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) से बात करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जनहहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को देहरादून के जिलाधिकारी नोटिस जारी कर हड़ताली संगठन से बात कर रिपोर्ट पेश करने को कहा।

देहरादून निवासी हर्षुल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर तथा न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यूपीसीएल के तीनों निगमों के जेई अपनी मांगों को लेकर विगत पांच जून से हड़ताल पर हैं। अभी तक सरकार की ओर से हड़तालियों से बात नहीं की गई है, जिसका खामियाजा भीषण गर्मी में जनता को भुगतना पड़ रहा है।

बिजली के अभाव में अस्पताल, स्कूल और घरों में लोग परेशानी झेलने को मजबूर हैं। जबकि अभी राज्य में चार धाम यात्रा भी चल रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से मांग की गई कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि हड़ताल शीघ्र समाप्त करवाएं