हाईकोर्ट ने महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई

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नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसले देते हुए महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।