मुझे घूंसा मारता, छाती दबाता… गुरुकुल के शिक्षक पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, छात्रा ने खोले राज

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के वारकरी गुरुकुल में नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता ने प्रमुख भगवान कोकरे महाराज और शिक्षक प्रितेश प्रभाकर कदम पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
HighLights
- रत्नागिरी गुरुकुल में छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला।
- प्रमुख भगवान कोकरे और शिक्षक कदम पर आरोप लगे।
- विरोध पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी।
, रत्नागिरी। महाराष्ट्र के एक गुरुकुल के शिक्षक ने गुरु-शिष्य की परंपरा को कलंकित कर दिया। वहां आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रही छात्रा ने शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत में बताया कि आरोपी उसको घूंसा मारता था। उसकी छाती दबाता था।
ये है पूरा मामला
- मामला रत्नागिरी जिले के वारकरी गुरुकुल का है। पीड़िता ने बताया कि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने गुरुकुल में दाखिला लिया था। 12 जून को वह पहली बार यहां आई थी। 10 दिन तक सबकुछ ठीक चलता रहा। मेरा पढ़ाई में मन भी लग रहा था, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। गुरुकुल के प्रमुख भगवान कोकरे महाराज और शिक्षक प्रीतेश प्रभाकर कदम ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।
मैं कमरे में अकेले होती, तो वह अंदर आ जाया करता था। वह मुझे घूंसे मारता था। इधर-उधर छूने की कोशिश करता। एक दिन हद हो गई। उसने मेरी छाती गलत तरह से छूने की कोशिश की। मैंने विरोध किया, तो जान से मारने की धमकी देने लगा। मैं डर गई थी। किसी से अपने ऊपर हो रहे जुल्म की शिकायत नहीं कर पाई।प्रितेश प्रभाकर कदम ने कहा कि किसी से मुंह खोला, तो परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। उसने कोकरे के ऊंचे रसूख की धमकी दी। कहा कि तेरे पिता और भाई को जान से मार देंगे। उसको झूठे मामलों में फंसा देंगे। मेरी पढ़ाई रोक दी जाएगी।
आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज
पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 और 17 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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