राज्य में लव जिहाद रोकने के लिए सरकार का सख्त कदम, कानून में किया संशोधन
उत्तराखंड में लव जिहाद रोकने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त प्रावधान कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक अब राज्य में धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कैबिनेट में इस मसले पर मुहर लगा दी गई है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध बनाया गया है। लव जिहाद रोकने के लिए ये कानून कारगर साबित हो सकता है।
बताया जा रहा है कि सीएम धामी की कैबिनेट ने इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अब शीतकालीन सत्र में इसको सदन में रखा जाएगा।
खबरें ये भी हैं कि उत्तराखंड का धर्मांतरण रोधी कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त बनाया जा रहा है। नए कानून के मुताबिक अब धर्मांतरण कराने केे दोषियों को 10 साल की सजा दी जाएगी।
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