सरकार ने मारी पलटी अब 24 घंटे नहीं खुलेगी शारब की दुकान

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Skt.सरकार ने मारी पलटी अब 24 घंटे नहीं खुलेगी शारब की दुकान उत्तराखण्ड में लिकर शॉप 24 घंटे नहीं खुलेंगी। सिर्फ पंजीकृत बार को नियमनुसार 24 घंटे खुलने की अनुमति रहेगी। 2 जनवरी तक रहेगा नए संशोधन का आदेश लागू।

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सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल / रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।