आपातकालीन सेवा 108 के नियमों में सरकार ने किया बदलाव, जनता को मिलेगी राहत

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राज्य में आपातकालीन सेवा 108 के नियमों में सरकार के द्वारा काफी बदलाव किए गए हैं। अब 108 सेवा की एंबुलेंस गंभीर मरीजों को सीधे हायर सेंटर पहुंचाएंगी। राज्य सरकार ने जिले के बार्डर पर एंबुलेंस बदलने के नियमों में बदलाव करेगी। इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर एंबुलेंस सुविधा शुरू की है। 108 सेवा की एंबुलेंस अब तक मरीजों को ब्लॉक या जिले की सीमा तक ही लाती थी। दूसरे जिले या दूर के अस्पताल जाना होता था तो एंबुलेंस बदलनी पड़ती थी।कई बार तो दो से तीन बार तक एंबुलेंस बदलनी पड़ जाती थी। इससे मरीजों को भारी दिक्कत होती थी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

राज्यभर में 108 सेवा के तहत 30 इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर एंबुलेंस तैनात की गई हैं जो मरीजों को सीधे हायर सेंटर पहुंचाएंगी। हालांकि मरीज को हायर सेंटर की जरूरत है या नहीं, यह सबसे नजदीकी अस्पताल में तैनात डॉक्टर ही तय करते हैं।स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कई जगह से 108 एंबुलेंस के मरीजों को आधे रास्ते में छोड़ने की शिकायत मिल रही थी। मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए 108 सेवा के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले चरण में 30 आईएफटी एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। जल्द ही इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी।