शासन ने दी राज्य संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी, स्कूलों को मान्यता मिलने में नहीं होगी परशानी

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उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी।


उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को शासन की मंजूरी मिल चुकी है। जिके बाद अब प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। शासन की मंजूरी के बाद अब संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा।

सचिव बृजेश कुमार संत ने जारी किया शासनादेश
उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी देने का शासनादेश सचिव बृजेश कुमार संत की ओर से जारी किया गया है। बता दें कि साल 2021 में इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में मामला आया था। जिसके बाद इस पर मंत्रिमंडल ने विचार किया था।

जल्द लागू होगी नियमावली
इस पर मंत्रिमंडल ने विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 के लागू हो जाने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए नियुक्ति की जा सकेंगी।