Forest Fire : जंगलों में आग लगाने वालों को होगी 2 साल की जेल, पांच हजार जुर्माना भी
जंगलों की आग से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कुमाऊं से गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं। लेकिन अब जंगलों में आग लगाने वालों की खैर नहीं है। आग लगाने की घटनाओं में लिप्त पाए जाने पर आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच अल्मोड़ा वन प्रभाग ने एक पोस्टर लगाया है। जिसमें लिखा गया है कि आग लगाने वालों को दो साल की जेल और पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा एक पोस्टर जारी कर बताया गया है ति अगर कोई जंगल में आग लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कितनी सजा होगी। आग लगाते हुए पकड़े जाने पर दो साल की जेल और पांच हजार का जुर्माना हो सकता है।
UTTARAKHAND
अल्मोड़ावन प्रभाग द्वारा जारी पोस्टर —–
जंगल की आग से अब तक पांच की मौत
उत्तराखंड के जंगलों की आग बेकाबू होते जा रही है। हर दिन जंगल की आग कई हेक्टेयर वनों को जलाकर राख कर रही है। उत्तराखंड में अब तक आग के कारण पांच लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 930 जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। जिसमें एक हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
अल्मोड़ा में 85.5 हेक्टेयर जंगल जलकर राख
वन विभाग द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक सोमवार तक अल्मोड़ा जिले में अब तक 56 आग की घटनाएं सामने आई हैं। जिसमें 85.5 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। इसके साथ ही पूरे कुमाऊं में अब तक 491 घटनाएं सामने आई हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा घटनाएं पिथौरागढ़ जिले की हैं। पिथौरागढ़ में अब तक 106 स्थानों पर आग से जंगल धधके।
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