निगम ने टैक्स लेने पर स्थिति की स्पष्ट

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मेयर गजराज ने जारी की विज्ञप्ति

हलद्वानी skt. com

10 साल तक कर नही लेने के वायदे के बीच निगम द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में नव सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में स्थित व्यवसायिक एवं अनावासीय भवनों पर भवन कर वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि 2018 में यह नही बताया गया कि कौन सा कर नही लिया जाएगा।

हालांकि, इन क्षेत्रों में कर लेने की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण महापौर द्वारा जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त एवं शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम के नव सम्मिलित क्षेत्रों में भवनों का GIS आधारित सर्वे कराया गया था।


महापौर ने कहा कि केवल सत्यापित डाटा के आधार पर ही नव सम्मिलित क्षेत्रों के व्यवसायिक एवं अनावासीय भवनों से वित्तीय वर्ष 2025-26 से भवन कर लिया जाएगा। वहीं, आवासीय भवनों पर भवन कर 1 अप्रैल 2028 से लिया जाएगा, जब इन क्षेत्रों के नगर निगम सीमा में शामिल होने के 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे।

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