नैनीताल जिला पंचायत समेत 7 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, ये है आरोप

Ad
ख़बर शेयर करें

नैनीताल जिला पंचायत समेत 7 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी के काठगोदाम थाने में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसके बाद राजनैतिक गलियारों में हड़कंप मच गया।

नैनीताल जिला पंचायत समेत 7 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

दरअसल नैनीताल जिले की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे हरेंद्र कुंजवाल समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की (धारा 420) का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला गौलापार क्षेत्र के देवला तल्ला पजाया गांव में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा बताया जा रहा है।

आरोपियों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का बेटा भी शामिल

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के पुत्र का नाम भी शामिल है। इस जमीन प्रकरण की जांच कमिश्नर और आईजी की लैंड फ्रॉड समिति द्वारा की गई थी। समिति की रिपोर्ट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।

सरकारी जमीन की खरीद से जुड़ा है मामला

पुलिस ने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन को निजी संपत्ति दिखाकर खरीद-फरोख्त की गई थी, जिससे शासन को करोडों के राजस्व का नुकसान हुआ है। मामले को लेकर एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया की इस पूरे मामले में अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

मामले की जांच शुरू

एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया कि सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश रचने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता रवि शंकर जोशी ने लैंड फ्रॉड समिति से इस जमीन घोटाले की शिकायत की थी। जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रशासन की भूमिका: जोशी

आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता रविशंकर जोशी का कहना है कि जिलाधिकारी ने एसडीम को तत्काल जमीन पर कब्जा लेने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी अब तक जमीन पर कब्जा नहीं लिया गया है और प्रशासन की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आ रही है।