ब्रेकिंग- वनभुलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – नोटिस जारी के कानूनी रूप से ही हकदार को दे मुआवजा 11 सितम्बर को अगली सुनवाही

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हल्द्वानी skt. com

हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने का मामला पर सुनवाई जारी है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणीकी है सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे वो भी इंसान हैं, और वे दशकों से रह रहे हैउनके साथ अन्याय नही होगा।
⁠अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और राज्य को भी कुछ करने की ज़रूरत है।
“रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है
⁠अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें;
⁠जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता”
वही रेलवे की तरफ से कहा गया की वो बंदे भारत वहां चलाना चाहते है
इसको लेकर प्लेटफॉर्म को बढ़ा करने की जरूरत है
⁠इसके अलावा ट्रैक पर पानी भर जाता है
⁠उतराखंड सरकार कानूनी रुप से हकदार लोगों का पुनर्वास कर सकती है
दरअसल पिछले साल जनवरी में हल्द्वानी में नियोजित बेदखली अभियान से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी
मामले की सुनवाई जारी
SC ने अपने आदेश में कहा इस मामले में जल्द करवाई की जरूरत है- 4365 घर है वहां पर – ⁠50 हजार लोग वहा रह रहे है- ⁠सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियो और फोटो दिए गए- ⁠कई परिवार वाला कई सालों से रह रहे हैं
SC ने कहा है ये पुनर्वास योजना ऐसी हो जिसमें सब सहमत हो।
SC ने यह भी कहा है कि जो परिवार प्रभावित है उनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। फिलहाल सुनवाही की अगली तारीख 11 सितंबर ताई कर दी गई है