ब्रेकिंग- आयुक्त ने कालाढुंगी रोड़ मे इस बिल्डर की कॉलोनो के आवासों की बिक्री पर लगाई रोक लैंड की बैंक गारंटी पर दिए ऐसे निर्देश
हल्द्वानी skt. com
आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लेते हुए कालाढूंगी रोड में गाड़ी आश्रम के समीपरामडी आन सिंह गांव में निर्माण अधीन कुटियाल बिल्डर के आवासो के बिक्री पर रोक लगाते हुए एसडीएम से इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि बिल्डर द्वारा पानी की निकासी नहीं की गई थी जिसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस संबंध में कुटियाल बिल्डर के मैनेजर ने बताया कि उनके द्वारा 40 आवासी भवनों का निर्माण किया गया है
आयुक्त ने इस संबंध में एसटी प्लांट रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क की व्यवस्था नहीं होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। फिलहाल सहायक निदेशक निबंधन से इनके भवनों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
आयुक्त के जनता दरबार में जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सडक, जलभराव, आपदा राहत आदि से सम्बन्धित आई।
कई वर्षों से लम्बित भूमि विवाद की समस्याओं में धनराशि व भूमि वापस मिलने पर लोगों द्वारा आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
जनसुनवाई आयुक्त के संज्ञान में शिकायत आई कि जनपद अल्मोडा के विकास खण्ड भिकियासैन क्षेत्र में भूमि धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था लेकिन उक्त भूमि पर जांच के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि पर अन्य गतिविधियां संचालित हो रही थी जिस पर आयुक्त ने कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये तहसीलदार को उक्त भूमि जब्त कराने के निर्देश दिये साथ ही उन्होने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि इस प्रकार के प्रकरण पाये जाने पर जांच कर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये।
*आयुक्त ने मण्डल के सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को भूमि विवाद के मामले जनपद स्तरीय कोर्ट मे सुलझाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोग छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर जनसुनवाई में आते जो उचित नही है। आयुक्त श्री रावत ने उपजिलाधिकारी एवं तहसील से कहा कि उनके स्थानीय कोर्ट मेंं भूमि के फ्रॉड के केसों को प्राथमिकता के साथ सुना जाए ताकि एक सामान्य व्यक्ति को समय से न्याय मिल सके।*
आयुक्त ने कहा बैंक जिस भूमि को बंधक बनाकर लोन देते उसकी सूचना तहसील स्तर पर नही दी जाती है जिससे बंधक भूमि का अंकन खतौनी में नही होने से भू-माफियाओं द्वारा भूमि को लगातार क्रय-विक्रय किया जाता है जिससे आम आदमी को परेशानी से गुजराना पडता है। आयुक्त ने मण्डल के सभी बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो भी बैंक भूमि को बंधक बनाते है उसकी सूचना तत्काल तहसील/भूलेख कार्यालय स्तर पर सूचना देना सुनिश्चित करें ताकि खतौनी में बंधक भूमि का अंकन हो सके, तथा फर्जीवाड़े से लोगो निजात मिल सके।
विगत जनसुनवाई में जनपद उधमिंसंह, लालपुर निवासी जयश्री ने बताया कि उन्होंने सतपाल से जमीन क्रय की थी धनराशि देने के पश्चात सतपाल द्वारा उक्त जमीन की ना तो रजिस्ट्री की और ना ही कब्जा दिलाया। आयुक्त ने सतपाल को कार्यालय में तलब कर रजिस्ट्री एवं कब्जा जयश्री को दिलाया जिस पर जयश्री ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
। उन्होंने उपजिलाधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी एवं तहसीलदार संयुक्त टीम बनाकर सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
आयुक्त ने जनसुनवाई में आम जनता से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले जिसके द्वारा भूमि बेची जाती उसके बारे में नाम, पता की जांच अवश्यक करें। जिससे भविष्य में होने वाली धोखाधडी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा जनसुनवाई मे अधिकांश भू-माफिया बार-बार इस प्रकार के प्रकरणों में लिप्त पाये जाते है ऐसे भू-माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर की कार्यवाही की जायेगी।
जनसुनवाई में जयंती देवी निवासी किच्छा ने रिर्पोट दर्ज कराने,सरोज बोहरा निवासी कालटैक्स ने आंगन में गटर पाईप उनके आंगन में आने से, गुरमीत सिंह द्वारा अनैतिक तरीके से भूमि का रजिस्ट्री कराने, नरेश कुमार वर्मा ने न्याय दिलाने की मांग की। आयुक्त ने जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया।
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