बिग ब्रेकिंग-नैनीताल की मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर इस दिन चलेगा बुलडोजर प्रशासन ने थमाए आए नोटिस
नैनीताल एसकेटी डॉट कॉम
नैनीताल के मेट्रोपोल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है प्रशासन ने 1 अगस्त को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है
इस संबंध में अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा दिए हैं तथा उन्हें कहा है कि वह इस से पहले अपना अतिक्रमण हटा लें और अपना सामान यहां से समेट ले। ऐसा ऐसा न करने की स्थिति में बलपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नैनीताल के सीईओ संजय गर्बियाल के नेतृत्व में पुलिस बल ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस देते हुए कहा कि वह शांतिपूर्वक सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और इस अतिक्रमण को खाली कर दें प्रशासन ने इससे पहले इन सभी 128 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा था तथा उन्हें अपने दस्तावेज जमा करने को कहा था लेकिन कोई भी अतिक्रमण कारी दस्तावेज जमा नहीं कर पाया जिसके बाद अब प्रशासन ने इन बलपूर्वक यहां से हटाने का निर्णय लिया है ।
इससे पहले यहां के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे 128 अतिक्रमणकारियों के 134 परिवारों को नोटिस दे दिए गए हैं तथा अधिकारियों ने कहा कि वह अपना कब्जा हटाकर सुरक्षित चले जाएं अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यहां आपको यह बताना जरूरी है कि नैनीताल में शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल की जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किया गया है जिसको लेकर नैनीताल के युवा वकील नितिन कार्की ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार के अधीन 11385 वर्ग मीटर पर निर्माण किया गया है जबकि 22489 वर्ग मीटर खाली जमीन पर कब्जे हो रहे हैं जिसकी कीमत 90 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है ।।
यह शत्रु संपत्ति राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान निवासी महमूदाबाद जिला सीतापुर की बताई जाती है बताया जाता है
जिसे 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रकाशित गजट के अनुसार शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था दरसल 1947 में देश के बंटवारे के अलावा 1962 में चीन 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के दौरान उनके द्वारा भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए नागरिकों को भारत सरकार शत्रु मानती है।।
भारत सरकार ने 1959 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया था जिसके तहत शत्रु संपत्ति की देखरेख एक कस्टोडियन को दी गई केंद्र सरकार ने इसके लिए कस्टोडियन आफ एनीमी प्रॉपर्टी विभाग भी है जिसे सत्र संपत्तियों को अधिकृत करने का अधिकार है
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