मां की गर्दन काट कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दी सजा ए मौत
नैनीताल।यहां पर प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र निवासी एक हत्यारे बेटे को सजा ए मौत सुनाई है। बता दें कि आरोपी बेटे ने 2 साल पहले अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। आरोपी बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बता दें कि मामला गत 7 अक्टूबर 2019 का है, जहां उदयपुर रेक्वाल क्वीरा फार्म, चोरगलिया निवासी बेटे ने मां की गर्दन काट दी थी। बेटे ने मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसी दिन मृतका के पति सोबन सिंह ने बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को सौंपी थी। पुलिस ने धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था औऱ आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया था।मृतका के पति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी जैमती देवी और उसका बेटा डिगर सिंह उस दिन घर पर थे।
दोनों के बीच अचानक किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बेटे डिगर सिंह ने दराती से अपनी मां की गर्दन काट दी। गवाहों ने बयान दिया कि जब सोबन सिंह के मकान के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि डिगर सिंह अपने घर के आंगन में अपनी मां को दराती से गर्दन पर वार कर रहा था। एक हाथ से सिर के बाल पकड़े हुए थे। चिल्लाने पर देवकी देवी और मृतका की बहूं भी मौके पर पहुंचे लेकिन डिग सिंह फिर भी चुप नहीं हुआ और मां की गर्दन पर वार करता रहा। सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये साबित हुई कि डिगर सिंह ने अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या की है।
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