राज्य सरकार ने दी इस आई एफ एस अधिकारी के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति, जानिए अपनी आय से कितने गुना संपत्ति की अर्जित
सरकारी नौकरी में कई बार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं और इस बार भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने आईएफएस किशनचंद के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की अनुमति मिलनी बाकी है। आईएफएस किशन चंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच विजिलेंस पहले ही कर चुकी है। विजिलेंस ने किशनचंद की चार्जशीट तैयार की है।
अब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर मुकदमा चलाया जाएगा। विजिलेंस की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जांच में सामने आया है कि आईएफएस किशनचंद ने आय से 375 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। विजिलेंस ने 33 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी किया है।
इस संपत्ति में किशनचंद की मात्र सात करोड़ की संपत्ति अपनी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ज्यादातर संपत्ति परिजनों के नाम खरीदी है। भोगपुर में बेटे के नाम से अभिषेक स्टोन क्रेशर लगाया है। पिरानकलियर में पत्नी के नाम से ब्रज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी बनाया है। इतना ही नहीं स्कूल के लिए पत्नी के नाम पर ट्रस्ट भी बनाया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि अपने नाम संपत्ति खरीदने के लिए ट्रस्ट से लिया ऋण भी नहीं लौटाया। इस ट्रस्ट में लोगों से बड़ी धनराशि जमा कराई। डीएफओ रहते हुए लैंसडौन वनप्रभाग में लोगों को नौकरी देने की एवज में उनकी जमीनें अपने नाम करा ली।
इतना ही नहीं देहरादून बसंत विहार में 2.40 करोड़ का मकान ख़रीदा। इसी कमान के को खरीदने के लिए 60 लाख का स्कूल के ट्रस्ट से ऋण लिया था। साथ ही पत्नी के खाते से 1.80 करोड़ लिए। इस पैसे को एक दिन पहले अलग-अलग लोगों से जमा करवाया। जांच में कई और खुलासे भी हुए हैं।
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