जल जीवन मिशन में घोटाला, निगम और पंचायत के JE के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 88 योजनाओं के जांच के आदेश
चमोली से जन जीवन मिशन में घोटाला सामने आया है। जलजीवन मिशन की योजना की सुनला पेयजल योजना में गड़बड़ी के मामले में जल निगम और जिला पंचायत के अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही जलजीवन मिशन की 88 योजनाओं की जांच 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश दिए गए हैं।
जल जीवन मिशन में घोटाला आया सामने
चमोली जिले के थराली में जल जीवन मिशन में घोटाला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने जांच कमेटी को 8 सप्ताह के भीतर थराली और देवाल की 88 पेयजल योजनाओं की जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सुनला मामले में निगम और पंचायत के JE के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बता दें कि इन्हीं 88 योजनाओं में से एक सुनला में जलजीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित कमेटी ने की। कमेटी ने जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी चमोली को सौंप दी थी। जिसमें जांच कमेटी को अभिलेख के अनुसार 4,026 मीटर पाइपलाइन के सापेक्ष कुल 2,653 मीटर पाइपलाइन ही धरातल पर मिली। जांच में पाइपलाइन 1,373 मीटर कम पाई गई।
इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना थराली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लेकिन प्राथमिकी दर्ज न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौर ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए थाना थराली को अविलंब मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए। जिस पर थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338, 340 के अंतर्गत जल निगम के अवर अभियंता हेमंत कुमार और जिला पंचायत के अवर अभियंता कुलदीप नेगी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
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