नैनीताल पुलिस ने शादियों के सीजन को देखते हुए जारी की गाइडलाइन
नैनीताल पुलिस के द्वारा जिले में आगामी शादियों के सीजन के दृष्टिगत जनपद नैनीताल स्तर पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डा0 जगदीश चंद्र एस.पी. सिटी हल्द्वानी के निर्देशानुसार संपूर्ण जनपद नैनीताल के समस्त 113 बारातघर संचालक, 121 डीजे संचालक, 28 बैंड-बाजा संचालकों के अतिरिक्त 161 मंदिर, 96 मस्जिद, 23 गुरुद्वारा एवं 14 चर्च संचालकों के साथ संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा गोष्ठियां आयोजित की गई।
गोष्टी के माध्यम से सभी संचालकों को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशो अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन के क्रम में अवगत कराया गया।
1 सभी धर्मो के प्रबंधको को अवगत कराया गया कि धार्मिक स्थलो पर बजने वाले माइक/लाउडस्पीकरो की ध्वनि निर्धारित ध्वनि विस्तारक मानकों एवं समय के अनुसार रखेंगे। नियमों का उल्लंघन किए जाने की दशा में संबंधित प्रबंधकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2-बैंकट हाल एवं डीजे संचालकों को अवगत कराया गया कि किसी भी आयोजन में रात्रि 10:00 बजे के पश्चात तीव्र ध्वनि बजाए जाने पर पाबंदी है जिसका अक्षरश: पालन करवाये। नियमों का उल्लंघन किए जाने की दशा में पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें। जिससे संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
3-बारातघर, डीजे, बैंड संचालकों को बताया गया कि वर्तमान में प्रचलित शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रमो के आयोजनों की बुकिंग लेते समय संबंधित आजोजनकर्ताओ को दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में अवगत कराएंगे जिससे भविष्य में शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो सके।
4- शादी/विवाह आयोजनों में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से बैंकट हॉल/बारात घर संचालकों को मानको के अनुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए।
5-मैरिज हॉल संचालकों, डीजे संचालकों, बैंड बाजा संचालकों को बताया गया कि किसी भी शादी/विवाह आयोजनो में जाने से पूर्व अपने यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराये। जिससे अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की जाएगी।
6वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार, शासन-प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णत: पालन कराने तथा कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।
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