पूछड़ी के प्रभावित गरजे पुनर्वास की मांग
एसडीएम के माध्यम से कमिश्नर को भेजा ज्ञापन
रामनगर एसकेटी .कॉम
पूछूडी के पीड़ितों ने कमिश्नर को भेजा ज्ञापन।
यूपी जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा ज्ञापन संयुक्त संघर्ष समिति ने उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार को सौंपा
रामनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पुछडी में वन अधिकार कानून 2006 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों तथा संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन
ग्राम पूछडी में विगत वर्ष ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का निर्विवाद गठन हो चुका है
कानून जब तक अधिकार निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक किसी भी ग्रामीण को उसके आवास व भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता इसके बावजूद भी 712.2025 दिन रविवार को प्रातः 5:00 बजे से वन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा बल पूर्वक बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई।
क्षेत्र में 39 लोगों को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हैं फिर भी उनकी भूमि पर भी कार्रवाई की गई जबकि जिन लोगों को तराई पश्चिमी वन विभाग द्वारा नोटिस दिए गए हैं उनकी भूमि पर भी कार्रवाई की गई जो कि न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।
वर्ष 1996 में पुछडी को आरक्षित वन घोषित किए जाने से संबंधित बंदोबस्त अधिकारी की रिपोर्ट वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है यह बात स्वयं विभाग ने राज्य सूचना आयोग में स्वीकार की है।
ग्राम पूछडी को जीरो जॉन घोषित कर मीडिया वह आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है । 29 से अधिक ग्रामीणों व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शांति भंग के आरोप में नोटिस जारी किए गए हैं तथा कई लोगों को हिरासत में लिया गया है ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष धना तिवारी सदस्य सीमा तिवारी व उनके परिजनों को स्ट आदेश दिखाने के बाद भी मारपीट कर हिरासत में लिया गया साथ ही दर्जनों ग्रामीण व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया यह समस्त कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 19 21 सर्वोच्च व उच्च न्यायालय ए�
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